आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।

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आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना विभिन्न आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब, वित्तीय वर्ष लगभग समाप्त होने के साथ, आयकर विभाग ने 31 मार्च से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। छूट की श्रेणी में नहीं आने वालों के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। . 31 मार्च से पहले दोनों को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत देर होने से पहले इसे लिंक करें। देरी न करें, इसे आज ही लिंक करें!'' आयकर विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा.

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आपको अपने आधार को पैन से क्यों लिंक करना चाहिए?
जैसा कि आपका पता और पहचान आपके आधार कार्ड द्वारा सत्यापित है, यह सरकार को कर योग्य लेनदेन पर नजर रखने में मदद करता है। इसके अलावा, यदि आपका आधार और पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से अपना ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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